एम4पीन्यूज।
भारतीय नागरिक जो भारत के निवासी नहीं हैं यानी एनआरआई 30 जून तक आरबीआई के कार्यालयों में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा करते हुए विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए पुराने नोट बैंक में जमा करने की छूट दी है. मंत्रालय ने कहा कि इन नोटों को बदलने के प्रावधान, विदेशी विनिमय प्रबंधन- फेमा (करेंसी) का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नियमन, 2015 के नोटिफिकेशन से संबद्ध रहेंगे जिसमें करेंसी को स्वदेश लाने की सीमा प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तय की गई है. शनिवार यानी आज इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
गौरतलब है कि यह ऐलान बेंगलूरू में होने जा रहे तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से एक दिन पहले की गया है. इस सम्मेलन में दुनियाभर से भारतीयों के शामिल होने की संभावना है. वहीं एनआरआई के अलावा जिनके पास पुराने नोट बचे हैं, उन्हें 31 मार्च तक सीधे रिजर्व बैंक मुख्यालय जाना होगा. अब केवल वहीं उनके पुराने 500 और 1000 के नोट जमा हो पाएंगे. पात्र निवासी भारतीयों के लिए नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है वहीं एनआरआई के लिए यह सीमा फेमा नियमों के अनुसार रहेगी.
भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में थे वो अपने पुराने नोट 31 मार्च तक बदलवा सकेंगे वहीं एनआरआई 30 जून तक अपने नोट बदलवा सकेंगे. नोट बदलवाने के लिए उन्हें पहचान पत्र के साथ ही इस बात का सबूत देना होगा कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच वो विदेश में थे और नोट बदलवाने की सुविधा का पहले उपयोग नहीं कर पाए थे. एनआरआई को हवाई अड्डे पर उतरते ही कस्टम अथॉरिटी को यह भी बताना होगा कि वे इस अवधि में भारत से बाहर क्यों थे.