एम4पीन्यूज। चंडीगढ़
चंडीगढ़ शहर में 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पर बैन लग सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर में लिए गए उस फैसले के तहत हो सकता है जिसमें स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे पर पड़ने वाली सभी शराब की दुकानों को बंद किये जाने का आदेश दिया गया था। दरअसल, चंडीगढ़ में सभी बड़ी सड़कें स्टेट हाइवे के अंतर्गत आती हैं, जिस वजह से वहां की ज्यादातर शराब की दुकानों को कोर्ट के फैसले के तहत बंद करना पड़ सकता है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पिछले साल के अंतिम महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी। साफ है कि अब राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। कोर्ट ने कहा था कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक यानी कि 31 मार्च 2017 तक दुकानें चल सकेंगे। यानी एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी। शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा। नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैसला लागू होगा।
क्यों पड़ेगा चंडीगढ़ पर सबसे ज्यादा असर?
चंडीगढ़ में 20 साल पहले सड़कों का वर्गीकरण इस तरीके से किया गया था कि इनके रखरखाव का खर्च केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन उठाए क्योंकि उस वक्त नगर निगम के पास काफी कम धन था। आज शहर से जाने वाले एक नेशनल हाइवे के अलावा, यहां की सारी बड़ी सड़कें स्टेट हाइवे के अंतर्गत आती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश प्रशासन ने एक चार सदस्यी कमेटी तैयार की है जिसे एक हफ्ते के अंदर निश्चित समाधान निकालना है।
मालूम हो कि चंडीगढ़ में सेक्टर 1.2 किमी. और 0.8 किमी. लंबे हैं। शहर में फैली हुई सभी सड़कें स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में आती हैं। अगर इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया तो पूरे शहर के किसी भी बार या होटल में शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी।