एम4पीन्यूज।
देश में एक मई 2017 से नये नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलाव और नियमों का असर देश के कई शहरों में देखने को मिलेगा। देश के रियल एस्टेट क्षेत्र, पंजाब नेशनल बैंक की ओर से सस्ती लोन दरें, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव और बैंक खाते को आधार से जोडऩे की अंतिम तारीख जैसे नियम लागू होने वाले हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं उस रियल एस्टेट कानून के बारे में जो बिल्डर्स की धोखाधड़ी पर लगाम लगाएगा।
रेरा: बिल्डर्स पर लगाएगा लगाम :
रियल एस्टेट रेग्लूलेशन एक्ट (रेरा) 1 मई से देश में लागू हो गया है। इसके बाद अब बिल्डर्स की मनमानी पर कड़ी लगाम लगाई जा सकेगी और इस सेक्टर को रेग्यूलेट किया जा सकेगा। अब घर खरीदने वाले को यह चिंता नहीं होगी कि घर समय पर मिलेगा या नहीं। रियल स्टेट सेक्टर को और ज़्यादा रेग्यूलाइज़ करने के इरादे से यह कानून लाया गया है। अगर बिल्डर्स तय समय पर घर की पोज़ीशन नहीं दे पाएंगे तो उन्हें इस ऐक्ट में जेल भेजने तक का प्रावधान शामिल है। इसके मुताबिक झूठे वायदे करने और बायर्स को परेशान करने के आरोप के तह्त तीन साल तक की जेल हो सकेगी।
पढ़ें नए कानून के सख्त प्रावधान :
– इस एक्ट में अपार्टमेंट या घर की बिक्री के पांच साल तक बिल्डिंग में खामी सामने आती है तो डेवलपर उसे 30 दिन के भीतर दुरुस्त कराएगा। वर्ना खरीदार को मुआवजा देगा।
– प्रोजेक्ट के लिए खरीदारों से ली रकम का 70 फीसदी अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल उसी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में होगा। अभी डेवलपर एक प्रोजेक्ट के खरीदारों से पैसे लेकर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं।
– कम से कम 500 वर्ग मीटर पर बनने या 8 अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी। चाहे कॉमर्शियल हो या आवासीय।
– रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रोजेक्ट की लागत के 10 फीसदी तक पेनाल्टी लगेगी। दोबारा ऐसा करने पर डेवलपर को जेल संभव।
– जिन प्रोजेक्ट्स को अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनका 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी जुलाई तक।
– रजिस्ट्रेशन के बाद ही डेवलपर विज्ञापन दे सकता है। रियल एस्टेट एजेंटों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
– प्रोजेक्ट में तय समय से देरी पर डेवलपर पर जिस ब्याज दर से जुर्माना लगेगा, उसी दर से देरी से पेमेंट करने वाले खरीदार पर।
– डेवलपर को रेगुलेटर की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसे हर 3 माह में अपडेट करना पड़ेगा। ग्राहक को अथॉरिटी के पास ही शिकायत करनी पड़ेगी।
आधार से जोडऩे का आखिरी मौका
बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट खोला है तो आपको 30 अप्रैल तक नो योर कस्टमर (केवाईसी) डिटेल या आधार नंबर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे में आपके पास यह काम करने के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। ऐसा नहीं करने पर आपका खाता ब्लॉक भी किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी सभी खाताधारकों के साथ नहीं होगा, बल्कि जिनके खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं, उन्हें ही एफएटीसीए नियमों का पालन करना है।
रोज घटेंगे बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम :
आज से पांच राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम रोज तय होंगे। शुरुआत में यह फैसला पुडुचेरी, विशाखापटनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में लागू होगा। भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) और हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल) की यह मांग रही है कि अब रोजाना पेट्रोल-डीजल के दाम तय किए जाएं। यह तीन तेल कंपनियां देश के कुल पेट्रोल पंप में से 95 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं। देश में कुल 58000 पेट्रोल पंप हैं।