एम4पीन्यूज,चंडीगढ़

आधार को पैन से लिंक करने के लिए भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-फैसेलिटी लेकर आया है। टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन का लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये फैसेलिटी दी गई है। इसके लिए धारक के पैन और आधार में दी गई जानकारियां मिली होनी चाहिए।

इसके बाद एप्लाई करने वाले यूजर की रिकुऐस्ट को यूनिक आईडेंटिफीकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के पास पुष्टि के लिए भेज दिया जाएगा। इस बीच अगर नाम या किसी अन्य में कोई बदलाव होता है तो यूजर के रजिस्टर्ड फोन नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। जिसकी आधार पर पुष्टि की जाएगी।

विभाग ने साफ कर दिया है कि यूजर को वेबसाइट पर जाकर इसके लिए लॉग-इन या रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि टैक्स रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2017 के तहत आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब पैन का इससे जुड़ जाना एक बड़ा कदम है।

नाम में गलती होने पर आधारOTPजरूरी
– अगर आधार कार्ड में लिखे गए नाम में किसी तरह की गलती है तो इसके लिए आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जरूरी होगा। ओटीपी रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।
– डिपार्टमेंट ने कहा है कि लिंक करने के लिए पैन और आधार पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एक ही होना चाहिए।

ये करना अब जरूरी नहीं
– एडवाइजरी के मुताबिक आधार को पैन से लिंक करने के लिए अब आईटी डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्‍टर्ड करने या लॉगइन करने की जरूरत नहीं होगी।
– इस फैसिलिटी का इस्‍तेमाल हर शख्स अपने आधार को पैन के साथ लिंक करने के लिए कर सकता है।

ITR के लिए सरकार ने आधार को किया है अनिवार्य
– फाइनेंस एक्‍ट, 2017 के तहत सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए टैक्‍सपेयर के आधार या आधार एप्‍लिकेशन फॉर्म का एन्‍रोलमेंट आईडी देना अनिवार्य (मैन्डेटरी) कर दिया है।
– 1 जुलाई 2017 से परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना भी अनिवार्य हो जाएगा। आईटी डिपार्टमेंट ने अब तक पैन डाटाबेस से 1.18 करोड़ से ज्‍यादा आधार को लिंक कर दिया है।
– यूआईडीएआई की ओर से भारत के नागरिक को आधार जारी किया जाता है। वहीं, पैन 10 डिजिट अल्‍फान्‍युमेरिक नंबर है जिसे आईडी डिपार्टमेंट किसी शख्स, फर्म या कंपनी को लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी करता है।

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