1984 सिख विरोधी दंगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुनाई उम्र कैद की सजा
31 दिसंबर 2018 तक करना होगा सरेंडर
एम4पी न्यूज | नई दिल्ली :
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हालांकि सज्जन को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। सज्जन को शहर नहीं छोड़ने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 तक सरेंडर करने को कहा है।
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के अलावा तीन दोषियों को और मिली उम्रकैद की सजा
सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस फैसले के लिए हम न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को फांसी की सजा नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। साथ ही जब तक गांधी परिवार को कोर्ट में कोर्ट में घसीट कर उन्हें सजा नहीं मिल जाती है तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। जिसमें बड़ी संख्या में सिख मारे गए थे।