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हवाई सफर के दौरान नियमों की अनदेखी और गलत बर्ताव करना आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है. ऐसे लोगों के उड़ान भरने पर भी रोक लग सकती है. नियमों का उल्लंघन करनेवालों के लिए भारत सरकार नियम लाने जा रही है. एक बार नो फ़्लाई लिस्ट में आने के बाद फिर टिकट नहीं ख़रीद सकेंगे. हाल ही में शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड ने एयर इंडिया के कर्मचारी से बदसलूकी की थी, जिसके बाद एयरलाइंस की मांग पर सरकार यह नियम लागू करने जा रही है.

विमानन मंत्रालय के मुताबिक नए नियम के तहत विमान की सामान्य उड़ान में किसी भी तरह की बाधा पैदा करने को अपराध माना जाएगा. चाहे फिर यह समस्या हवाई अड्डे पर उत्पन्न की गई हो या विमान में उड़ान के दौरान. ऐसे यात्रियों के नाम को ‘नो फ्लाई’ लिस्ट शामिल कर लिया जाएगा.

मंत्रालय ने विमान के सामान्य उड़ान में बाधा पैदा करने वाले व्यवहार को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इसके लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान किया गया है. नागर विमानन के सचिव ने आरएन चौबे ने बताया कि 2014 के विमानन कानून में 30 जून तक संशोधन किया जाएगा. इसके तहत राष्ट्रीय स्तर की एक नो फ्लाई लिस्ट बनाई जाएगी.

इस तरह विमान यात्रा पर रहेगा प्रतिबंध
1. उड़ान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले व्यवहार पर तीन महीने तक विमान से यात्रा पर रोक
2. शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करने पर छह महीने तक विमान यात्रा पर रोक
3. जीवन के लिए घातक व्यवहार पर दो साल या ज्यादा समय तक के लिए प्रतिबंध
बता दें कि 23 मार्च को रवींद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के विमान में एक कर्मचारी से मारपीट की. इसके बाद एयरइंडिया ने उन पर बैन लगा दिया था, हालांकि मंत्रालय में माफीनामा देने के बाद एयरलाइन्स ने उन पर से बैन हटा लिया. नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए घरेलू विमान की बुकिंग में भी आधार या पासपोर्ट नंबर अनिवार्य किया जा सकता है. ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि कोई शख्स अपने फर्जी नाम से टिकट न बुक कर सके. इस ड्राफ्ट पर पब्लिक कॉमेंट के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा. इसके बाद उड्डयन मंत्रालय सुझावों पर विचार करेगा और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

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